मूल निवासी (Domicile Certificate) : मूल निवासी प्रमाण पत्र भारत में रहने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसका उपयोग सरकारी सेवा, आरक्षण भारत की नागरिकता आदि को बताने में किया जाता है
मूल निवासी या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र क्या है : मूल निवासी प्रमाण पत्र के माध्यम से आप बताते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं आप भारत के इस स्थान पर रहते हैं और आपको उसी स्थान के अनुसार मूल निवासी प्रमाण पत्र के द्वारा आरक्षण और लाभ दिए जाते हैं
मूल निवास या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पंचायत या नगर पालिका द्वारा लिखा गया शपथ प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एड्रेस प्रूफ
- बैंक पासबुक
- परिवार में किसी का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
जिस भी स्थान का आप मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं इस स्थान पर आपको लगभग 3 साल रहने का शपथ पत्र, नगर पालिका या पंचायत द्वारा लिखवाना होगा और साथ ही आपको एक घोषणा पत्र लिखवाना होगा कि मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी सत्य है इसी के साथ आपको ₹10 के स्टांप पेपर पर घोषणा पत्र टाइप करवा लेना है
मूल या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं : मूल निवासी प्रमाण पत्र आप दो तरीके से बना सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन बनाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन द्वारा बना सकते हैं और ऑफलाइन बनाने के लिए आपको किसी ऑनलाइन दुकान या सीएससी सेंटर या अपनी तहसील में आवेदन करना होता है
मूल निवासी या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं : मूल निवासी प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में ऑनलाइन बनाने के लिए आपको एमपी ई डिस्टिक पोर्टल पर आ जाना है
Step 1 : एमपी डिस्टिक पोर्टल पर आ जाने के बाद आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने अगला पेज ओपन हुआ इसमें आपको अपना आधार नंबर डाल देना है (ऑनलाइन मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए) इसके बाद आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी आपको ओटीपी डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है
Step 2 : आधार कार्ड ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला पेज ओपन होगा इसमें आपका आधार कार्ड से यह सारी जानकारी ले लेगा इसके बाद आपको अपना स्थाई शपथ पत्र या स्टांप पेपर और फोटो अपलोड कर देना है और आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है
Step 3 : इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है आपको इसको कॉपी कर लेना है इसी से आप अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे
मूल निवासी या स्थाई निवासी प्रमाण पत्र ऑफलाइन कैसे बनवाएं : मूल या स्थाई निवासी प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनाने के लिए आपको एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर या अपने तहसील में संपर्क करना होगा
मूल निवासी या स्थाई निवासी प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें : मूल निवासी पत्र मध्य प्रदेश में डाउनलोड करने के लिए आपको एमपी ई डिस्टिक के पोर्टल पर आ जाना है इसमें आपको आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करना है तो आपके सामने आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र आ जाएगा इसको आप प्रिंट या डाउनलोड भी कर पाएंगे
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